EPFO New Rules Details: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया है, ताकि कर्मचारियों को क्लेम सेटलमेंट के समय किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
नए नियम के मुताबिक, अब पीएफ क्लेम को ऑनलाइन सेटल करने के लिए कर्मचारियों को न तो कैंसल चेक की जरूरत होगी और न ही नियोक्ता के पास बैंक अकाउंट को वेरिफाई कराना होगा.
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आधार ओटीपी के जरिए होगा काम
इस नए नियम की जानकारी श्रम मंत्रालय ने गुरुवार को दी. इसके मुताबिक, अब ईपीएफओ के लिए ऑनलाइन क्लेम करते समय चेक या बैंक पासबुक की फोटो अपलोड नहीं करनी होगी.
इसके अलावा, नियोक्ता से वेरिफिकेशन की जरूरत भी खत्म कर दी गई है. अब कर्मचारी आधार ओटीपी के जरिए नए बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड को वेरिफाई कर सकेंगे.
क्यों पड़ी नया नियम लाने की जरूरत?
पहले कई बार खराब इमेज क्वालिटी वाले दस्तावेज अपलोड करने की वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाते थे, जिससे क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया में देरी होती थी. इस समस्या को देखते हुए सरकार ने अब दो जरूरतों को खत्म करते हुए नया नियम लागू किया है. इससे ईपीएफओ के करीब 7 करोड़ सदस्यों को फायदा होगा.
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अब क्या होगा?
इस नई प्रक्रिया के तहत जब यूएएन से बैंक अकाउंट डिटेल अपलोड की जाती है, तो सदस्य का नाम वेरिफाई हो जाता है. इसके लिए ज्यादा दस्तावेजों की जरूरत नहीं होती.
नियोक्ता के पास लाखों मामले लंबित
जानकारी के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 1.3 करोड़ सदस्यों ने क्लेम सेटलमेंट के लिए बैंक सीडिंग का अनुरोध किया था. इनमें से कई मामलों में नियोक्ता से मंजूरी मिलने में देरी की वजह से क्लेम सेटलमेंट में भी देरी हुई.
इसके अलावा, करीब 14.95 लाख मामले नियोक्ता के पास लंबित हैं. ऐसे मामलों को क्लेम सेटलमेंट के जरिए जल्द से जल्द निपटाने के लिए यह बदलाव किया गया है.
लंबे समय से चल रहा है ट्रायल
क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बैंक पासबुक या कैंसिल चेक की इमेज जमा करने की प्रक्रिया में बदलाव का ट्रायल 28 मार्च 2024 से चलाया जा रहा है. इसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाया गया था, जिससे करीब 1.7 करोड़ सदस्यों को फायदा हुआ. इसलिए अब इसे सभी सदस्यों के लिए लागू कर दिया गया है. इसके बाद पीएफ खाताधारक के लिए क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया आसान हो जाएगी.
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