दल्लीराजहरा। संभागीय कमिश्नर और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सेवा में बहाल नहीं किए जाने पर बर्खास्त राजस्व निरीक्षक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नगरीय प्रशासन विभाग संचालक एवं सचिव और दल्लीराजहरा सीएमओ को अवमानना नोटिस जारी कर तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

राजस्व निरीक्षक सेवाराम निर्मलकर के खिलाफ प्राप्त शिकायतों पर दल्लीराजहरा मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया था. बिना सुनवाई का अवसर दिये और विभागीय जांच के बिना की गई इस कार्रवाई के खिलाफ सेवाराम ने दुर्ग संभाग कमिश्नर से अपील की, जिस पर उन्होंने सेवा में बहाल करने का आदेश दिया था.

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इस आदेश के बावजूद भी ज्वाइनिंग न देते हुए निलंबन भत्ता प्रदान से भी वंचित रखे जाने पर सेवाराम निर्मलकर ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं अधिवक्ता दीपिका सन्नाट के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की थी. याचिका में सुनवाई के पश्चात हाईकोर्ट ने सचिव एवं संचालक नगरीय प्रशासन विभाग को तत्काल याचिकाकर्ता को ज्वाइनिंग प्रदान कर उसे समस्त भत्ते का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया था. इसके साथ ही विभाग को नियमानुसार विभागीय जांच की कार्रवाई करने की छूट प्रदान की थी.

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इस आदेश का भी पालन न किये जाने पर सेवाराम ने फिर हाईकोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका दायर कर की, जिसमें सचिव एवं संचालक नगरीय प्रशासन विभाग अलरमल मंगई डी. और दल्लीराजहरा नगर पालिका सीएमओ नेतराम रत्नेश के विरुद्ध न्यायालय के अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ कर दोषी पाये जाने पर उन्हें जेल भेजने की मांग की है.