दिल्ली उच्च न्यायालय(Delhi High Court) ने राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि जहरीली हवा लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल रही है। इसी संदर्भ में अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए हत्या के आरोप में जेल में बंद एक कैदी को अंतरिम जमानत दे दी। अदालत के अनुसार कैदी की सेहत लगातार खराब हो रही थी और प्रदूषित हवा उसकी हालत बिगाड़ रही थी, इसलिए उसे अस्थायी राहत देना जरूरी माना गया।

न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने अपने आदेश में बताया कि आरोपी पहले से ही टीबी से पीड़ित है, और वायु प्रदूषण के चलते उसकी सेहत और बिगड़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने मोहम्मद शौकत अली उर्फ डॉली को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि उन्हें पहले भी ऐसी ही राहत मिल चुकी है और उन्होंने कभी इसका दुरुपयोग नहीं किया।

मोहम्मद शौकत अली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 (हत्या) और समान उद्देश्य से अपराध करने से जुड़े आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज है, जो वर्तमान में विचाराधीन है।

बीमार रहता है आरोपी

हत्या के आरोप में जेल में बंद अली को राहत देते हुए न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने कहा कि मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि आरोपी टीबी से पीड़ित है, और इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि अली को इससे पहले भी अंतरिम जमानत दी गई थी और उसने कभी भी उस राहत का दुरुपयोग नहीं किया।

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