शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर फैजान दूसरी बार तिरंगे को सलामी देने थाने पहुंचा। जहां उसने तिरंगे को सलामी दी और कहा कि हम हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। वहीं उसने कहा कि मैं देश और राष्ट्रीय ध्वज से बहुत प्यार करता हूं। HC ने हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को 21 बार तिरंगे को सलानी देने का आदेश दिया था।
दरअसल, राजधानी भोपाल के एक ढाबे के बाहर फैजान ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसमें उसने कहा था कि ‘पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया मुर्दा… मुर्दाबाद होगा, क्योंकि मोदी जी के राज में है भाई।’ इस वीडियो के सामने आने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता उसे समझाने गए तो वह उनसे मारपीट करने लगा। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर मिसरोद थाने का घेराव कर दिया। जिसके बाद मिसरोद पुलिस ने धारा 153 के तहत FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
हालांकि जबलपुर हाईकोर्ट से उसे जमानत मिल गई, लेकिन कोर्ट ने आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी कि वह हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को तिरंगे को सलामी देगा। कोर्ट ने कहा कि फैजान को भोपाल के मिसरोद थाने में महीने में दो बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी। जिस वक्त वह सलामी देगा उस वक्त 21 बार भारत माता की जय का नारा भी लगाएगा।
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