शब्बीर अहमद, भोपाल। राजधानी भोपाल में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ और ‘हिंदुस्तान मुर्दाबाद’ का नारा लगाने वाला फैजान जेल से रिहा हो गया है। जेल से बाहर आते ही वह सबसे पहले थाने पहुंचा और 21 बार तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद भारत माता का जयकारा लगाया। हाईकोर्ट के आदेश पर मिसरोद थाना पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी की। 

आरोपी ने ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ कहने वाले मामले पर कहा कि मुझसे गलती हो गई। तिरंगे को सलामी देने के बाद उसने बयान दिया कि मजाक-मजाक में रील बना रहे थे। इसके बाद वायरल हो गई। 

मिसरोद थाना प्रभारी ने कहा कि उच्च न्यायालय जबलपुर के दिए निर्देश के बाद आज यह (फैजान) समय पर पहुंच गया था।हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को इसे आकर यही काम करना है। जब तक कोर्ट में इस प्रकरण का समापन नहीं हो जाता, तब तक उसे झंडे को सलामी देनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि भारत माता की जय हर नागरिक को गर्व से कहना चाहिए। मेरे हिसाब से यह सजा नहीं बल्कि फक्र की बात है। उसे भी सलामी देते हुए गर्व हो रहा होगा। 

जबलपुर हाईकोर्ट ने दी थी अनोखी सजा 

दरअसल, जबलपुर हाईकोर्ट ने आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को तिरंगे को सलामी देगा। कोर्ट ने कहा कि फैजान को भोपाल के मिसरोद थाने में महीने में दो बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी। जिस वक्त वह सलामी देगा उस वक्त 21 बार भारत माता की जय का नारा भी लगाएगा। 

देश विरोधी नारे लगाने वाला अब देगा झंडे को सलामी: ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ कहने पर अरेस्ट शख्स को HC से सुनाई अनोखी सजा, 21 बार कहेगा ‘भारत माता की जय’

पुलिस आयुक्त को दिए थे निर्देश 

जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने कहा कि ये शर्तें फैजान में जिम्मेदारी की भावना और देश के प्रति गर्व पैदा करने के लिए रखी गई हैं। कोर्ट ने भोपाल के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि ये भी देखा जाए कि युवक राष्ट्रीय ध्वज और नारे के संबंध में जमानत की शर्तों को पूरा कर रहा है या नहीं।

यह है पूरा मामला

राजधानी भोपाल के एक ढाबे के बाहर फैजान नाम के मुस्लिम युवक ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान एक शख्स ने इसका वीडियो बना लिया। इसमें युवक कह रहा है, ‘पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया मुर्दा… मुर्दाबाद होगा, क्योंकि मोदी जी के राज में है भाई।’ इस वीडियो के सामने आने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता उसे समझाने गए तो वह उनसे मारपीट करने लगा। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर मिसरोद थाने का घेराव कर दिया। जिसके बाद मिसरोद पुलिस ने धारा 153 के तहत FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यहां पढ़ें पूरी खबर

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