लखनऊ. यूपी में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. इस बीच राज्य सरकार ने प्रदेश में लू से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को चार लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है. लेकिन इसके लिए मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराना जरूरी है. ताकि ये पुष्टि हो सके कि उसकी मौत लू लगने की वजह से हुई है.

प्रदेश में लू से किसी व्यक्ति की मौत होने के बाद उसकी सूचना तहसीलदार, एसडीएम को देना जरूरी होगी. इसी के साथ मृतक का पोस्ट मार्टम भी कराना होगा. क्योंकि राजस्व विभाग द्वारा पीएम की रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी जाएगी. उसी के आधार पर संबंधित को मुआवजा दिया जाएगा.

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बतादें कि जिस प्रकार आगजनी या डूबने से मौत होने पर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए डीएम अधिकृत है. उसी प्रकार लू लगने से भी किसी की मौत होने पर डीएम मुआवजा राशि का भुगतान कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए विधिवत प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

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