कुमार इंदर, जबलपुर। कोरोना से मौत होने के बावजूद भी पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं दोने के मामले में मंगलवार जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) में सुनवाई हुई। कोरोना से मौत पर महिला डॉक्टर के परिवार को मुआवजा नहीं मिलने पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार समेत हेल्थ डायरेक्टर व रायसेन जिला स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमओ) को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने सभी से एक सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट में मंगलवार को 4 मामले में जवाब मांगा है। 

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दरअसल महिला डॉक्टर आयुष डिपार्टमेंट में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात थी। डयूटी के दौरान महिला डॉक्टर की कोरोना संक्रमण (corona infection) के कारण 2 मई, 2021 को मौत हो गई थी। मुआवजे के लिए परिवार हर जगह फऱियाद लगा चुका है। बावजूद इसके पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिल रहा है। RTPCR टेस्ट ना होने का हवाला देकर महिला डॉक्टर के परिवार को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसे लेकर परिवार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बता दें कि सरकार ने कोरोना वारियर्स को 50 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की थी।

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