राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। कोरोना से मौत (death from corona) पर उनके परिजनों को मुआवजा देने का शिवराज सरकार (Shivraj Sarkar) ने फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण से मौत होने पर परिवार के सदस्य को 50 हजार रुपए मुआवजा राशि दी जाएगाी। अगर डेथ सर्टिफिकेट पर कारण नहीं लिखा है तो भी पीड़ित के परिवार को मुआवजा राशि मिलेगी। राज्य सरकार ने सभी जिले के कलेक्टरों को इसके निर्देश जारी कर दिया है। नया नियम 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे।

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राज्य सरकार ने दस्तावेज प्रमाणित करने के अधिकार कमेटी को दिया है। कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी को यह अधिकार होगा कि  दस्तावेज प्रमाणित करने के बाद पीड़ित के परिवार को 50 हजार रुपए की मुआवजा राशि दें। बता दें कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक प्रदेश में अब तक 10,526 कोरोना संक्रमित की मौत हो चुकी है।

राज्य सरकार ने इस संबंध में कलेक्टरों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मुआवजा पाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट में कोविड से मौत दर्ज होना जरूरी नहीं है। दस्तावेज प्रमाणित करने के अधिकार कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। यह कमेटी 30 दिन में निर्णय करेगी। नए नियम 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे।

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सीएम ने कोरोना से मौत पर एक-एक लाख की राशि देने का किया था एलान 

दरअसल सीएम ने कोरोना से मौत पर एक-एक लाख की राशि देने का एलान किया था। एक भी केस में राशि वितरित नहीं हुई थी कि बीच में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। हाल ही में कोर्ट ने कोरोना से मौत पर कम से कम 50-50 हजार की राशि देने का फैसला दिया है। कोर्ट के निर्देश पर अब गाइडलाइन जारी की गई है।