कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। शहर के सिथौली रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से रेलवे गार्ड का अपहरण कर उनके परिजनों से 90 लाख की फिरौती मांगने के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। मामले में चार बदमाशों में से तीन बदमाशों को ग्वालियर जिला न्यायालय विशेष न्यायाधीश संजय गोयल ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।

यह सनसनीखेज वारदात 12 मार्च 2016 की है, यहां बेदराम नाम के रेलवे गार्ड का अपहरण 4 बदमाशों ने किया था। परिजनों ने बेदराम की गुमशुदगी जीआरपी थाना ग्वालियर में दर्ज कराई थी लेकिन अगले ही दिन उन्हें चार बदमाशों का फोन कॉल आया। बेदराम की रिहाई की एवज में परिजनों से 90 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। फोन कॉल के बाद वेदराम के बेटे मनोज ने जीआरपी को सूचना दी। लिहाजा पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर शॉर्ट एनकाउंटर में बेदराम को बदमाशों के चंगुल से मुक्त कराया और 4 बदमाशों को मौके से गिरफ्तार किया था।

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पुलिस ने इस घटना में लिप्त रोशन बघेल, रामवीर बघेल, करीना बघेल और सरदार बघेल को गिरफ्तार किया था। लेकिन जब पुलिस ने गिरफ्तार हुए आरोपियों की पहचान कराई तो पीडि़त ने इनमें से एक आरोपी सरदार बघेल को पहचानने से इंकार कर दिया। इसलिए न्यायालय ने उसे इस केस से बरी कर दिया, जबकि तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए तीनों आरोपियो पर दो-दो हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

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