प्रदीप गुप्ता, कवर्धा- नाबालिग बच्ची की रेप के बाद हत्या मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिले के इतिहास में पहली बार किसी को ऐसी सजा मिली है. फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376 में मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई है. साथ ही 302 में आजीवन कारावास की अलग से सजा सुनाया.

घटना 19 अप्रैल 2018 की है. बोड़ला थाना के बघर्र गांव में बारात आई थी. इस बारात में 11 साल की बच्ची भी आई हुई थी. नाबालिक बच्ची को आइसक्रीम खिलाने के बहाने उत्तम साहू ने उसे सूनसान इलाके में ले गया. इस दौरान मृतका की छोटी बहन ने उसे ले जाते देखा था.

नाबालिग के साथ बलात्कार कर जुर्म छुपाने हत्या कर दी थी . फिर इसके बाद आरोपी मंडप में पहुंच गया था . आरोपी नशे में धुत था और शर्ट में खून का धब्बा लगा हुआ था. नाबालिक के नहीं पहुंचने पर परिजनों ने पतासाजी की. कहीं नहीं मिलने पर परिजनों ने उससे पूछताछ की. लेकिन कुछ नहीं बताया. फिर बोड़ला पुलिस में मामला दर्ज कर सख्ती से पूछताछ की. इसमें आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय सोनी ने बताया कि दोषी उत्तम साहू दूल्हे का दोस्त है. खैलटुकरी गांव से बघर्रा बारात आई थी. नाबालिक बच्ची को आइसक्रीम खिलाने के बहाने से बघर्रा गांव के नहर ले गया था. जहां पर बच्ची से दुष्कर्म कर पत्थर से मारकर निर्मम हत्या कर दिया था. इस मामले में जिला कबीरधाम अधिवक्ता संघ ने आरोपी के पक्ष में केस लड़ने से इनकार कर दिया था. दोषी उत्तम साहू रहूंटा थाना कुंडा का रहने वाला है.