अनिल सक्सेना, रायसेन। पिता की हत्या करने वाले भाई और बहन को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सचिन जैन ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों आरोपी भाई बहन को एक एक हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। आरोपी अशोक पाल और उसकी बहन रानी पाल को सजा सुनाई गई है।

बता दें कि साल 2022 13 नवंबर को पिता राजाराम पाल की उसके बेटे अशोक और बेटी रानी पाल ने पीट पीटकर हत्या कर दी थी। मृतक राजाराम की बेटी ने अपने पूर्व पति पर भरण पोषण का केस लगाया था, तब पिता ने अपनी बेटी रानी पाल के विरोध में बयान दिया था। इसी बात को लेकर भाई बहन ने मिलकर अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया था। मृतक के भाई सुखराम पाल की शिकायत पर सांची थाने में दोनों भाई बहन के खीलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया था। इस मामले में शासन की और से पैरवी अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने की।

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