केंद्र सरकार ने गांधी परिवार से जुड़े एक गैर-सरकारी संगठन राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF) का विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) लाइसेंस रद्द कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई 2020 में गृह मंत्रालय की ओर से गठित एक मंत्रालयी समिति द्वारा की गई जांच के आधार पर ये निर्णय लिया गया है. बताया जा रहा है कि ट्रस्ट पर विदेशी फंडिंग कानून के कथित उल्लंघन का आरोप है.

जानकारी के मुताबिक इसकी जानकारी RGF के पदाधिकारियों को भेज दी गई है. बता दें कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी इस संगठन की अध्यक्ष हैं. वहीं अन्य ट्रस्टियों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और संसद सदस्य राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम शामिल है.

RGF की शुरुआत 1991 में हुई थी. ट्रस्ट ने 1991 से 2009 तक स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिलाओं और बच्चों, विकलांगता सहायता सहित कई मुद्दों पर काम किया.