कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर एक बेहद सख्त रुख अपनाया है। जबलपुर के वीआईपी इलाके गोलबाजार स्थित करीब 13 हजार वर्गफीट सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब इस मामले में कोई नई तारीख नहीं दी जाएगी।
दरअसल, जबलपुर के गोलबाजार क्षेत्र की लगभग 12,800 वर्गफीट सरकारी जमीन पर क्षेत्रीय पार्षद अयोध्या तिवारी और अन्य लोगों पर अवैध अतिक्रमण करने का आरोप है। इसे लेकर जबलपुर निवासी जयदीप शाह ने एक जनहित याचिका दायर की थी। अतिक्रमणकारी नोटिस के बावजूद कोई भी व्यक्ति जमीन के स्वामित्व या लीज के वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके।
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इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब इस मामले में कोई नई तारीख नहीं दी जाएगी। इस केस की अंतिम सुनवाई 19 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे तय की गई है।
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