शब्बीर अहमद,भोपाल। मध्यप्रदेश में चुनावी साल में सरकार ने मेयर और निगमायुक्त के पावर बढ़ा दिए हैं. अब और ज्यादा राशि की अनुमति दे सकेंगे. 5 लाख से अधिक आबादी पर महापौर 5 करोड़ से 10 करोड़ के अंदर खर्च कर सकेंगे. 5 लाख तक आबादी में एक करोड़ से 5 करोड़ के अंदर अनुमति देने का अधिकार दिया गया है. 5 लाख से अधिक आबादी पर मेयर काउंसिल एक करोड़ रुपए से अधिक और 5 करोड़ से कम खर्च कर सकेंगे.

दरअसल नगरीय निकायों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए वित्तीय अधिकारों में संशोधन करते हुए 22 अगस्त 2023 को राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है. पूर्व में नगर परिषद को 20 करोड़ तक के एमआइसी को 10 करोड़, महापौर को पांच करोड़ और निगमायुक्त को दो करोड़ रुपये तक के वित्तीय अधिकार दिए गए थे.

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मध्यप्रदेश राजपत्र में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि एमआइसी अब 20 करोड़ रुपये तक के कार्यों को स्वीकृती दे सकेगी. जबकि महापौर 10 करोड़ और निगमायुक्त दो करोड़ रुपये के तक कार्य स्वीकृत कर सकेंगे. वहीं नगर निगम परिषद 20 करोड़ से अधिक के कार्यों को मंजूरी दे सकती है. यानी सदन में 20 करोड़ रुपये के के कार्य मंजूर किए जा सकेंगे.

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