बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट बिलासपुर सेशन कोर्ट को छत्तीसगढ़ सरकार के महाधिवक्ता जेके गिल्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका पर सुनवाई करने को कहा है. जस्टिस राजेंद्र चंद्र सिंह सामंत की कोर्ट ने ये आदेश हाईकोर्ट की वकील निरुपमा वाजपेयी की याचिका पर दिया है.
निरुपमा वाजपेयी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 2015 में एडवोकेट जनरल जेके गिल्डा ने हाईकोर्ट में उनके साथ बदसलूकी की थी. गिल्डा के खिलाफ जब वे शिकायत करने चकरभाटा थाने पहुंची तो थाने ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया. इसके बाद उन्होंने एसपी बिलासपुर से शिकायत की. लेकिन फिर भी उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो वे बिल्हा के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के पास शिकायत लेकर पहुंची. उनकी शिकायत पर न्यायिक दंडाधिकारी ने गिल्डा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए.
लेकिन इसके बाद पुलिस ने कोर्ट को यह रिपोर्ट दे दी कि निरुपमा वाजपेयी की शिकायत पर कोई मामला नहीं बनता. पुलिस की रिपोर्ट पर कोर्ट ने अपने आदेश को वापस ले लिया. इसके बाद निरुपमा वाजपेयी सेशन कोर्ट गई. लेकिन सेशन कोर्ट ने मामले को ही सुनने से मना कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिका पर सुनवाई का अधिकार कोर्ट को नहीं है.
इसके खिलाफ याचिकाकर्ता हाईकोर्ट गई थी. जिसके बाद महाधिवक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मामले की सुनवाई करने को कहा है. अब सेशन कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी कि क्या गिल्डा के खिलाफ महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो या नहीं.