शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र (Madhya Pradesh Vidhan Sabha Winter Session) के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। राजधानी भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली (police commissioner system) लागू होने के बाद सीपी मकरंद देउस्कर (CP Makrand Deuskar) ने धारा-144 लागू होने का आदेश जारी किया। राजधानी भोपाल के कई इलाकों में धार-144 20 से 24 दिसंबर तक लागू रहेगी। 

दरअसल 20 दिसंबर से पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र (winter session) शुरू हो रहा है। इसके कारण मंत्रालय-विधानसभा के आसपास राजनीतिक दलों के धरना-प्रदर्शन प्रतिबंध रहेंगे। सत्र के दौरान विधानसभा के 5 किलोमीटर दायरे में ट्रक, ट्रैक्टर, डंपर, औऱ धीमी गति से चलने वाले तांगा, बैलगाडी को प्रवेश नहीं मिलेगा। 

प्रतिबंधात्मक आदेश पुराना एसपी कार्यालय कार्यालय से शब्बन चौराहा होते हुए पुरानी जेल मार्ग, स्लाटर हाउस रोड, मैदामिल से बोर्ड ऑफिस चौराहा, झरनेश्वर मंदिर चौराहा से ठण्डी सड़क से 74 बंगले के सबसे ऊपर वाली सड़क से होते हुए रोशनपुरा चौराहा, नवीन विधानसभा क्षेत्र से राजभवन क्षेत्र, रोशनपुरा चौराहा से पत्रकार भवन एवं राजभवन की ओर जाने वाले समस्त मार्ग, विधायक विश्राम गृह के सामने वाला रोड क्षेत्रों में लागू रहेगा।

ये क्षेत्र होंगे प्रभावित 

धारा-144 से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में लिली टॉकिज से रोशनपुरा पहुंचने वाला मार्ग, बाणगंगा से राजभवन एवं जनसम्पर्क कार्यालय की ओर प्रवेश करने वाला मार्ग ओर पहुंचने वाली सड़क है। साथ ही विंध्याचल भवन, सतपुडा भवन, वल्लभ भवन एवं बिरला मंदिर, गुलाब उद्यान, 74 बंगला एवं पत्रकार भवन के नवीन विधानसभा, टेलीफोन एक्सचेंज का क्षेत्र, ओमनगर, वल्लभ नगर का समस्त झुग्गी क्षेत्र शामिल रहेगा।

संभागीय जनसंपर्क कार्यालय, भोपाल
मध्य प्रदेश शासन
समाचार

विधानसभा का शीतकालीन सत्र

विधानसभा भवन के आसपास के क्षेत्रों में 20 दिसम्बर से धारा 144

पुलिस आयुक्त भोपाल ने जारी किए आदेश

भोपाल : 17 दिसम्बर, 2021

पुलिस आयुक्त, भोपाल श्री मकरंद देऊस्कर ने मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र सोमवार 20 दिसम्बर से 24 दिसम्बर 2021 के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विधानसभा भवन के आसपास के क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश अनुसार उक्त अवधि में विधानसभा भवन के आसपास विभिन्न, संगठनों एवं राजनैतिक दलों द्वारा प्रदर्शन एवं जुलूस विधानसभा सत्र काल की कार्यवाही में गतिरोध उत्पन्न होने के दृष्टिगत प्रतिबंधित रहेंगे। इन आयोजनों में कोई व्यक्ति किसी जुलूस प्रदर्शन में नहीं भाग लेगा और न जुलूस, प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें कोई सभा आयोजित करेगा। कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, लाठी, डण्डा, भाला, पत्थर, चाकू या अन्य धारदार हथियार साथ लेकर नहीं चलेगा। इन क्षेत्रों में 5 या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।

सत्रावधि के दौरान विधान सभा परिसर के 5 किलो मीटर की परिधि में भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्रेक्टर, ट्राली, डम्फर एवं धीमी गति से चल यातायात बाधित करने वाले तांगा, टूक्का, बैल गाडी इत्यादि के आवागमन पर भी पूर्णतः प्रवेश निषेध रहेगा। यह आदेश डयूटी पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसके फलस्वरूप शिक्षण संस्थाओं, होटल, दुकान उद्योग एवं निजी अथवा सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो।

प्रतिबंधात्मक आदेश पुराना पुलिस अधीक्षक कार्यालय से शब्बन चौराहा होते हुए पुरानी जेल मार्ग, स्लाटर हाउस रोड, मैदामिल से बोर्ड आफिस चौराहा झरनेश्वर मंदिर चौराहा से ठण्डी सड़क से 74 बंगले के सबसे ऊपर वाली सड़क से होते हुए रोशनपुरा चौराहा, नवीन विधानसभा क्षेत्र से राजभवन क्षेत्र, रोशनपुरा चौराहा से पत्रकार भवन एवं राजभवन की ओर जाने वाले समस्त मार्ग, विधायक विश्राम गृह के सामने वाला रोड क्षेत्रों में लागू रहेगा।

यह आदेश 20 दिसम्बर से 24 दिसम्बर, 2021 तक प्रातःकाल 6.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक मार्ग, क्षेत्रों में प्रभावशील रहेगा। लिली टॉकिज से रोशनपुरा पहुंचने वाला मार्ग, बाणगंगा से राजभवन एवं जनसम्पर्क कार्यालय की ओर प्रवेश करने वाला मार्ग ओर पहुंचने वाली सडक, विंध्याचल भवन, सतपुडा भवन, वल्लभ भवन एवं बिरला मंदिर, गुलाब उद्यान, 74 बंगला एवं पत्रकार भवन के नवीन विधानसभा, टेलीफोन एक्सचेंज का क्षेत्र, ओमनगर, वल्लभ नगर का समस्त झुग्गी क्षेत्र शामिल रहेगा। इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्रों में पुतलादहन, धरना, आन्दोलन नहीं करेगा।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा। यह आदेश विवाह समारोह, बारात तथा शवयात्रा पर प्रभावशील नहीं रहेगा। यह आदेश सर्वसाधारण को सम्बोधित है और चूंकि वर्तमान परिस्थितियों में जन – साधारण को इसकी सूचना देना संभव नहीं है अतः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है।
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क्रमांक/3350/120 विजय/राजेश बैन

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