मुंगेली। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी ने आज यहां बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली की फास्टेक (फूड सेफ्टी, ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन) योजना के तहत समस्त कारोबारकर्ता और राज्य के समस्त लाइसेंस एवं पंजीयन प्राप्त खाद्य कारोाबरकर्ता को फास्टेक योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

प्रशिक्षण भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित संस्थान के प्रतिनिधियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण की सूचना चयनित संस्थान के द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता को दिन और समय की जानकारी दूरभाष पर दी जायेगी। अधिक जानकारी के अनुसार खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।