बिलासपुर। ग्रामीणों की याचिका पर गुरुवार रात 11 बजे हाई कोर्ट खुला. कोर्ट ने फरियादी ग्रामीणों को अंतरिम राहत देते हुए उनको घर से बेदखल करने पर रोक लगा दी है. अतिक्रमण के मामले में ग्रामीणों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर 10 अगस्त तक रोक लगा दी गई है.

मामला महासमुन्द जिले के बागबहरा का है. वहां पर छोटे- बड़े झाड़ के जंगल में वर्षों से रह रहे ग्रामीणों को तहसीलदार ने बेदखली का नोटिस जारी किया था. घबराए ग्रामीणों ने बीती रात 8 बजे हाई कोर्ट में अर्जी लगाई. याचिकाकर्ता के वकील ने रजिस्ट्री के माध्यम से अर्जेंट सुनवाई का हवाला देते अनुरोध किया था. मामले की गंभीरता के मद्देनजर जस्टिस पी सेम कोशी ने रात 11 बजे सुनवाई की, और कार्रवाई पर रोक लगाते हुए फरियादी ग्रामीणों को बड़ी राहत दी है.

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