हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश में पहली बार किसी अधिवक्ता महापौर (Advocate Mayor) ने जनहित याचिका (पीआईएल) लगाई है। इंदौर के महापौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव खुद पीआईएल में पैरवी करेंगे।

ग्वालियर में जज की गाड़ी को छीन कर प्रिंसिपल को अस्पताल ले जाने वाले मामले को लेकर इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने जबलपुर हाईकोर्ट में पीआईएल लगाई है। ऑनलाइन के माध्यम से इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा लगाई गई पीआईएल पर जबलपुर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। पीआईएल में इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने तर्क देंगे कि इमरजेंसी में इस्तेमाल की जाने वाली जज मिनिस्टर या किसी भी वाहन के इस्तेमाल किए जाने पर पुलिस एफआईआर दर्ज न करें। इमरजेंसी में की जाने वाली मदद के नजरिए से पूरे घटनाक्रम को देखा जाए।

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