रायपुर। छत्तीसगढ़ में तत्कालीन रमन सरकार में जबरन रिटायर किए गए शासकीय सेवकों की बहाली हो सकेगी. अनिवार्य सेवानिवृत्त किए शासकीय सेवकों के अभ्यावेदनों पर विचार सरकार ने सभी विभागों दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्व करने पर छानबीन समिति की अनुशंसा पर अनिवार्य सेवानिवृत्त किए गए शासकीय सेवकों के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर विचार किया जाए.  साथ यह भी कहा गया है कि यदि किसी प्रकरण में यह तय किया जाता है कि जिस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से रिटायर किया है, उसे उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचारोपंरात पुनः सेवा में लिया जाए, तो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति की तिथि तथा पुनः सेवा में लेने के बीच की अवधि का नियमितिकरण मूलभूत नियम54(ए) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार किया जाए.