वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर. पूर्व महाधिवक्ता जुगल किशोर गिल्डा ने राज्य सरकार से अपनी फीस वसूली के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. उनका आरोप है कि राज्य सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के एवज में उन्हें फीस नहीं दी गई. उन्होंने याचिका में 1 करोड़ 10 लाख रुपए फीस बकाया होने की बात कहते हुए भुगतान की मांग की है.

अपनी याचिका में गिल्डा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने महाधिवक्ता रहते कई बार राज्य सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन समेत कई मामलों में पैरवी की. इसके लिए उनको इसकी फीस नहीं दी गई. मामले में सुनवाई के दौरान सीएसआईडीसी की ओर से कहा गया कि पूर्व महाधिवक्ता गिल्डा को सरकार ने नियुक्त नहीं किया था. इस पर गिल्डा के वकील ने कहा कि वे सरकार की ओर से महाधिवक्ता नियुक्त थे. ऐसे में उन्हें केस में अलग से नियुक्त करने का सवाल ही नहीं उठता. मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी.

2018 में सरकार बदलने के बाद दिया था इस्तीफा

बता दें कि जुगल किशोर गिल्डा ने 23 जनवरी 2014 को छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता का पदभार ग्रहण किया था. इसके पूर्व वह जून 2006 से अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर कार्यरत थे. गिल्डा ने महाधिवक्ता रहते सर्वाधिक 94.22 प्रतिशत प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से प्रकरणों में सफलता हासिल की थी. 2018 में राज्य में सरकार बदलने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने लगे थे.

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