भुवनेश्वर. आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), भुवनेश्वर ने 3.33 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले में भुवनेश्वर और क्योंझर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान कटक में सेंट्रल बैंक की भद्रेश्वर शाखा के पूर्व शाखा प्रबंधक डंबरुधर नायक और पूर्व कृषि वित्त अधिकारी देवीदत्त पाणिग्रही के रूप में की गई है.

EOW के अनुसार, नायक और पाणिग्रही को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर के क्षेत्रीय प्रमुख अनादि बिस्वास द्वारा दर्ज की गई एक शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें केंद्रीय किसान क्रेडिट कार्ड (सीकेसीसी) और टर्म लोन खातों में अनधिकृत मंजूरी और धोखाधड़ी लेनदेन का आरोप लगाया गया था. सरकारी सब्सिडी के अवैध हस्तांतरण से बैंक को 3,33,52,602 रुपये का नुकसान हुआ. जहां नायक को बैंक पहले ही बर्खास्त कर चुका है, वहीं पाणिग्रही के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

आरोपी ने अलग-अलग व्यक्तियों और उधारकर्ताओं के नाम पर उनकी पात्रता के बावजूद और उधारकर्ताओं की जानकारी और सहमति के बिना ऋण स्वीकृत किए. इसके अलावा, उन्होंने उधारकर्ताओं की जानकारी के बिना धोखाधड़ी से ऋण की सीमा भी बढ़ा दी. उन्होंने जानबूझकर ऋण स्वीकृत करने के लिए जाली दस्तावेज बनाए और उनका इस्तेमाल किया और सारे पैसे का दुरुपयोग किया. ईओडब्ल्यू ने कहा, आरोपी को शुक्रवार को कटक में विशेष न्यायाधीश ओपीआईडी कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा.

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