Supreme court On YS Jagan Mohan Reddy: आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate assets) मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देश की शीर्ष न्यायालय ने रेड्डी के खिलाफ ट्रायल ट्रांसफर की मांग को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट स्वयं की निगरानी कर रहा है। लिहाजा ट्रायल को आंध्र प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग खारिज की जाती है।

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दरअसल अपनी याचिका में उन्होंने जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में चल रहे ट्रायल को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद रहते हुए रघु राम कृष्ण राजू ने 2023 में अपनी ही पार्टी के नेता जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राजू ने बाद में पार्टी बदल ली थी।

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मार्च 2024 में वो तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके बाद वो उंडी क्षेत्र से विधायक चुने गए। उन्होंने आरोप लगाया था कि मौजूदा राज्य मशीनरी मुकदमे की कार्यवाही में देरी करके रेड्डी के पक्ष में काम कर रही है। इस मामले को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बाहर की कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। राजू ने इस बात पर जोर दिया कि सीबीआई ने भी हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती नहीं दी है, जिसमें रेड्डी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने से छूट दी गई थी।

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10 साल से अधिक समय से चल रहा है केस

उन्होंने अपनी याचिका में आगे कहा, केस 10 साल से अधिक समय से चल रहा है। यहां तक ​​कि आरोप भी तय नहीं किए गए हैं। इसलिए, मांग है कि रेड्डी के खिलाफ मुकदमे को राज्य से बाहर ट्रांसफर किया जाए, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित हो सके और सीबीआई और रेड्डी को मिल-जुलकर काम करने से रोका जा सके।

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