जगदलपुर. पिग आयरन खरीदी के नाम पर धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए गबन के मामले में बस्तर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. छत्तीसगढ़ समेत चार राज्यों के 9 पीड़ितों से लगभग 26,36,74,904 रुपए गबन करने वाले फरार आरोपी को जगदलपुर कोतवाली पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया है.
गिरफतार आरोपी अनिल राय पिता राजदयाल राय इंदौर मध्यप्रदेश का रहने वाला है. उसका स्थायी पता सी चाणक्यपुरी औरंगाबाद महाराष्ट्र है. आरोपी अनिल इंदौर व कलकत्ता स्थित BOLSTER TRADELINK LIMITED एवं औरंगाबाद स्थित ORBIT ELECTROMECH INDIA PVT LTD कंपनी का संचालक था. उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ के अलावा बिहार, उत्तरप्रदेश एवं महाराष्ट्र के कुल 9 थानों में धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध है. आरोपी के विरुद्ध अन्य राज्यों में शिकायतें व दर्ज प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली जा रही है, जिससे दर्ज प्रकरण की संख्या और भी बढ़ सकती है.


प्रार्थी मोहित चावड़ा ने थाना कोतवाली जगदलपुर में धोखाधड़ी की शिकायत की थी. उन्होंने बताया था कि आर्बिट इलेक्ट्रोमेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का संचालक अनिल राय एवं कंपनी का पर्चेस मैनेजर राहुल चौहान ने पिग आयरन लेकर 64,51,143 रुपए वापस न कर गबन कर धोखाधड़ी किया है. इस रिपोर्ट पर थाना कोतवाली जगदलपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था.
आरोपी की पतासाजी के लिए पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन में थाना प्रभारी कोतवाली भोला सिंह राजपूत के नेतृत्व में टीम गठित की गई. पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी अनिल राय को इंदौर से पकड़कर हिरासत में लेकर पूछताछ की. आरोपी ने बताया कि आरोपी औरंगाबाद स्थित ORBIT ELECTROMECH INDIA PVT LTD COMPANY और इंदौर व कलकत्ता स्थित BOLSTER TRADELINK LIMITED COMPANY का डायरेक्टर (संचालक) है. कंपनी में पिग आयरन खरीदने जगदलपुर निवासी मोहित चावड़ा से संपर्क कर कंपनी के पर्चेस मैनेजर राहुल चौहान ने मोहित चावड़ा के पर्सनल वाट्स नंबर 7702945787 में अपने मोबाइल नंबर 7880133740 से 26 अप्रैल 2025 को एक मैसेज कर अपना परिचय सीनियर मैनेजर पर्चेस ब्लास्टर ट्रेडलिंग प्रायवेट लिमिडेट बताया.
राहुल चौहान ने मैसेज में 2,000 मैट्रिक टन के पिग आयरन की रिक्वायरमेंट बताकर मोहित चावड़ा से रेट की मांग की और राहुल चौहान ने जीएसटी डिटेल भेजा था. इसके बाद मोहित चावड़ा ने राहुल चौहान के नंबर पर 26 अप्रैल 2025 को ऑफर लेटर दिया था. मोहित चावड़ा ने कंपनी के पर्चेस मैनेजर राहुल चौहान से कंपनी के संचालक अनिल राय के बताए अनुसार हैदराबाद के एमपीएल नामक कंपनी को 209 टन माल पिग आयरन कुल 90 लाख 52 हजार 462 रुपए का ट्रकों से मंगवाया गया था, जिसका रकम BOLSTER TRADELINK LIMITED INDORE & KOLKATA के संचालक अनिल राय पर्चेस मेनेजर राहुल चौहान ने हैदराबाद के एमपीएल कंपनी से स्वयं लेकर उक्त रकम को प्रार्थी मोहित चावड़ा को न देकर अन्य कंपनी में उपयोग कर लिया गया.
इस तरह मोहित चावड़ा द्वारा भेजे गए पिग आयरन के रकम कुल चौसठ लाख इकतीस हजार आठ सौ एक रुपए को लगातार कंपनी के संचालक अनिल राय व कंपनी पर्चेस मेनेजर राहुल चौहान से मांग की जा रही थी, किंतु दोनों आरोपियों ने प्रार्थी मोहित चावड़ा को 64,51,143 रुपए रकम वापस नहीं किया, गबन कर धोखाधड़ी की. आरोपी अनिल राय ने अपराध कबूल किया, जिसके बाद उसके कब्जे से मोबाइल आई फोन-13 प्रो जब्त कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजकर जेल दाखिल किया गया.
आरोपी ने अपने कंपनी ORBIT ELECTROMECH INDIA PVT LTD AURANGABAD AND BOLSTER TRADELINK LIMITED INDORE & KOLKATA को ट्रेडिंग कंपनी का हवाला देते हुए अपने आप को उक्त कंपनी का संचालक बताता था. एक कंपनी से माल उठाकर दूसरे कंपनी में माल डिलीवर कर वहां से रकम प्राप्त कर उक्त रकम को सामने वाले कंपनी को न देकर खुद गबन कर घोखाधड़ी करता था. विवेचना के दौरान आरोपी अनिल राय के विरूद्ध बिहार के 02 थानों, उत्तरप्रदेश के 01 थानों एवं महाराष्ट्र के 02 थानों में भी धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध होना पाया गया.
उत्तरप्रदेश व बिहार के मामलों में फरार होने से आरोपी की तलाश वहां की पुलिस लगातार कर रही थी. छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के अलावा दुर्ग में 02 प्रकरण व रायपुर में 01 प्रकरण इस तरह आरोपी के विरूद्ध कुल 04 प्रांत में 09 मामले धोखाधड़ी के दर्ज हैं, जिसमे कुल 26,36,74,904 रुपए की धोखाधड़ी आरोपी अनिल राय ने किया है. आरोपी के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों एवं रकम की संख्या और भी बढ़ सकती है. मामले के अन्य आरोपी राहुल चौहान कंपनी का पर्चेस मैनेजर अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है.
आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों में दर्ज मामले
- थाना आमानाका, रायपुर (छत्तीसगढ़) के अपराध क्रमांक 43/2022 धारा 420, 409, 34 भादवि में धोखाधड़ी राशि 9,33,92,823 रुपए
- थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) के अपराध क्रमांक 22/2021 धारा 420, 409 भादवि में धोखाधड़ी राशि 37,37,307 रुपए
- थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) के अपराध क्रमांक 344/2021 धारा 420 भा.द.वि. में धोखाधड़ी राशि 25,48,300 रुपए
- थाना एमआईडीसी याकूज औरंगाबाद शहर (महाराष्ट्र) के अपराध क्रमांक 109/2021 धारा 420, 406, 467, 468, 471, 34 भा.द.वि. में धोखाधड़ी राशि 6,78,00000 रुपए
- थाना सिड़को जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र) के अपराध क्रमांक 778/2015 धारा 420, 406, 120 (बी) भा.द. वि. में धोखावड़ी राशि 93,63,381 रुपए
- थाना कोतवाली पटना (बिहार) अपराध क्रमांक 832/2022 धारा 420, 406, 467, 468, 506, 120 (बी) भा.द.दि. में धोखाधड़ी राशि 3,0000000 रुपए
- थाना बुद्धा कालोनी जिला पटना (बिहार) के अपराध क्रमांक 217/2020 धारा 406, 420, 467, 468, 471, 504, 506, 120 (बी) भा.द.वि. में धोखाधड़ी राशि 3,58,00000 रुपए
- थाना बीटा-2 जिला ग्रेटर नोएडा (कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर) के अपराध क्रमांक 362/2024 धारा 406, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भा.द.वि. में धोखाधड़ी राशि 65,63,328 रुपए
- थाना ताल कटोरा जिला लखनउ (उत्तरप्रदेश) के शिकायत क्रमांक 40015725043249 में 80,69,765 रुपए
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें