जीतेंद्र सिन्हा राजिम। जिले के राजिम के सिर्रिखुर्द गांव में 19 वर्षीय नाबालिग लड़के की हो रही शादी को महिला एवं बाल संरक्षण विभाग ने रुकवा दिया है. परिजनों को हिदायत दी कि लड़के की 21 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही शादी किया जाए. इसके साथ ही परिजनों को जिला कार्यालय बाल संरक्षण विभाग में उपस्थित होने निर्देश दिया है.

मिली जानकारी के मुताबिक शादी की पूरी रस्म अदायगी बीते दो दिनों से पूरी हो गई थी. आज बारात निकलने की पूरी तैयारी भी हो चुकी थी, लेकिन अचानक गरियाबंद जिले से बाल संरक्षण समिति के टीम के पहुंचते ही ग्रामीण दहशत में आ गए. जिला कार्यालय महिला व बाल विकास विभाग ने शादी को रुकवा दिया. लकड़े का उम्र 19 वर्ष 10 माह 6 दिन था. जबकि 21 वर्ष होना अनिवार्य है. नियमों का उल्लघंन करने पर 1 लाख जुर्माना या 2 वर्ष की कारावास का प्रावधान है.

महिला व बाल विकास विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं सहित जिम्मेदारों को नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है. बाल संरक्षण समिति दल के जांच अधिकारी प्रेमशकर यादव और महिला बाल विभाग के सुपरवाइजर पूर्णिमा श्रीवास ने मौके पर शादी रुकवाकर परिजनों को हिदायत दी कि बालक की उम्र 21 वर्ष पूर्ण किए जाने की बाद ही शादी किया जाए.  परिजनों को जिला कार्यालय बाल संरक्षण विभाग में उपस्थित होने निर्देशित किया है.