लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति को सात दिन की पैरोल दी है. बलात्कार के आरोपी प्रजापति को 5 मार्च को होने वाली अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए राहत दी गई है.

कोर्ट ने कहा कि एक सप्ताह पूर्ण होने के बाद गायत्री प्रजापति खुद को सरेंडर कर फिर से जेल चले जाएंगे. यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने गायत्री प्रजापति की ओर से दाखिल तीन शॉर्ट टर्म जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया. इन तीन याचिकाओं में से दो याचिकाएं गायत्री प्रजापति के खिलाफ  गाजीपुर तथा गोमती नगर विस्तार थाने में दर्ज मुकदमों से और एक याचिका ईडी के मुकदमे से जुड़ी थी.

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बता दें कि इससे पहले गायत्री ने 56 दिनों की अल्पकालिक जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसका विरोध किया. उस पर महिला से दुष्कर्म करने और साथियों के साथ मिलकर उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप है. पूर्व मंत्री को इस मामले में 15 मार्च 2017 को गिरफ्तार किया गया था. तब से वह जेल में हैं.

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