भारत में फाइनेंसियल ईयर एक अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है. चालू वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले कुछ वित्तीय कार्य निपटाने होते हैं. सरकार ने 31 मार्च की डेडलाइन भी जारी कर दी है. अगर आपने अब तक पैसों से जुड़े ये काम नहीं किए हैं तो उन कामों को समय रहते खत्म करना बेहद जरूरी है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है और आप कई सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे. आपको इसके बारे में बताते हैं.

पैन-आधार लिंक

अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है. तो 31 मार्च से पहले इसे लिंक करा लें. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल से आपका पैन किसी काम का नहीं रहेगा. आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. और आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी देना होगा.

पीएम वय वंदना योजना में निवेश करने का अंतिम मौका

इस योजना में निवेश की आखिरी तारीख 31 मार्च है. आप इससे पहले इस योजना में निवेश कर लें. इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई अधिसूचना जारी नहीं की है. इसलिए आप इसमें मार्च तक ही निवेश कर सकते हैं.

टैक्स प्लानिंग का अंतिम मौका

अगर आपने 31 मार्च से पहले पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, ईएलएसएस इन से जूडी योजनाओं मे टैक्स मे बचत के लिए निवेश नही किया है. तो आपको टैक्स छुट का लाभ नही मिलेगा.

आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख

अगर आप भी आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 31 मार्च से पहले आईटीआर फाइल कर लेना है. वरना आपको जुर्माना देना होगा.

चार पहिया वाहन खरीदने के लिए लोन लेने पर छूट

अगर आपने चार पहिया वाहन खरीदने के लिए लोन अप्लाई किए है. तो कोशिश करें कि आपका लोन 31 मार्च, 202& तक अप्रूव हो जाए. वरना आपका लिया हुआ लोन तब तक अप्रूव नही होगा जब तक सरकार बजट में आगे बढ़ाने की घोषणा नहीं करती. इसलिए आप 31 मार्च से पहले ये काम भी कर लीजिए.