Go First Aircraft Case: विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने आज यानी 1 मई को गो फर्स्ट एयरलाइन के 54 विमानों का पंजीकरण रद्द कर दिया है. 26 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने गो फर्स्ट द्वारा लीज पर लिए गए विमानों का 5 दिनों के भीतर पंजीकरण रद्द करने को कहा था. इसके बाद विमानन नियामक ने यह कार्रवाई की है.

नकदी की कमी से जूझ रही बजट एयरलाइन गो फर्स्ट पिछले साल 3 मई से बंद है और स्वैच्छिक दिवालियापन प्रक्रिया से गुजर रही है. पिछले साल 2 मई 2023 को एयरलाइन ने कहा था कि वह 3, 4 और 5 मई के लिए अपनी सभी उड़ानें रद्द कर रही है. तब से, गो फर्स्ट लगातार उड़ानें निलंबित करने की तारीख बढ़ा रहा है.

कंपनियों ने विमानों को रिलीज करने की मांग की थी

विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों में पेमब्रोक एविएशन, एक्सीपिटर इन्वेस्टमेंट्स एयरक्राफ्ट्स 2 लिमिटेड, ईओएस एविएशन और एसएमबीसी एविएशन शामिल हैं. इन कंपनियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर गो फर्स्ट को लीज पर दिए गए विमानों को रिलीज करने की मांग की थी.

22 मई 2023 को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने भी एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसके तहत गो फर्स्ट को दिवालिया घोषित करने की याचिका स्वीकार कर ली गई थी.

समझिए पूरा मामला

गो फर्स्ट एयरलाइन ने 2 मई, 2023 को सूचित किया कि वह 3, 4 और 5 मई के लिए अपनी सभी उड़ानें रद्द कर रही है. 3 मई, 2023 को एयरलाइन स्वैच्छिक दिवालियापन याचिका के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी एनसीएलटी पहुंची. 4 मई 2023 को गो फर्स्ट एयरलाइन की याचिका पर सुनवाई करते हुए एनसीएलटी ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

उड़ान निलंबन को 9 मई 2023 तक बढ़ा दिया गया था. फिर इसे कई बार बढ़ाया गया. फिलहाल उड़ान 10 जुलाई तक निलंबित है. 10 मई 2022 को एनसीएलटी ने एयरलाइन को राहत देते हुए मोरेटोरियम की मांग स्वीकार कर ली और आईआरपी नियुक्त कर दी.

एयरलाइन पर ऋणदाताओं का 6,521 करोड़ रुपये है बकाया

गोफर्स्ट पर अपने ऋणदाताओं का 6,521 करोड़ रुपये बकाया है. एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपनी 19 जनवरी की रिपोर्ट में कहा था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा 1,987 करोड़ रुपये का एक्सपोजर था, इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में 1,430 करोड़ रुपये, डॉयचे बैंक में 1,320 करोड़ रुपये और आईडीबीआई बैंक में 58 करोड़ रुपये बकाया था.

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