पणजी। गोवा की एक अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सीएम प्रमोद सावंत की पत्नी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर नोटिस जारी किया हैं, जिसमें उन्होंने कैश-फॉर-जॉब घोटाले में उनका नाम कथित तौर पर लेने के लिए AAP नेता से 100 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है. अदालत ने सिंह से 10 जनवरी, 2025 तक जवाब मांगा है.

राज्यसभा सदस्य सिंह ने हाल ही में दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था, जहां उन्होंने कथित तौर पर सीएम प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत के खिलाफ आरोप लगाए थे.

सुलक्षणा सावंत ने उत्तरी गोवा के बिचोलिम में सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई. तदर्थ सिविल जज ने मामले की सुनवाई की और संजय सिंह को नोटिस जारी किया, जिसका जवाब 10 जनवरी, 2025 को दिया जाना है.

सुलक्षणा सावंत ने अपने वकीलों के माध्यम से अदालत से अनुरोध किया कि वह सिंह को एक माफ़ीनामा प्रकाशित करने का निर्देश दे, जिसमें स्पष्ट किया गया हो कि उक्त अपमानजनक वीडियो/लेख और साक्षात्कार झूठे हैं, तथ्यों पर आधारित नहीं हैं, और बिना शर्त माफ़ी मांगे, उनकी शिकायत में कहा गया है.

शिकायतकर्ता ने अदालत से यह भी आग्रह किया कि सिंह को सोशल मीडिया या व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर जैसे अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर उन्हें बदनाम करने वाले किसी भी सार्वजनिक बयान को रोकने के लिए कहा जाए.

गोवा भर में कई उम्मीदवारों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें गोवा सरकार में नौकरी दिलाने का वादा करने वाले कुछ लोगों को लाखों रुपये देने के लिए मजबूर किया गया था. मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य पुलिस कथित कैश-फॉर-जॉब घोटाले की पारदर्शी जांच कर रही है.