Goa Nightclub Fire: गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में फरार लूथरा ब्रदर्स (Luthra Brothers) के खिलाफ भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब (Birch By Romeo Lane Nightclub) के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा (Saurabh Luthra and Gaurav Luthra) का पासपोर्ट (Passport) सस्पेंड कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत याचिका पर आज दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में सुनवाई होगी। लूथरा ब्रदर्स ने याचिका दायर कर 4 हफ्ते की अग्रिम जमानत मांगी है। 

इधर गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में खुलासा हुआ कि नाइट क्लब में जब आग भड़क रही थी, इसी दौरान लूथरा ब्रदर्स ने थाईलैंड की टिकट बुक की थी। इसके बाद दोनों भाई भारत से भाग गए थे।

गोवा के नाइट क्लब में 6 दिसंबर की रात भीषण आग लग गई थी। इसकी जांच में जो नए सबूत सामने आए हैं, वो काफी चौंकाने वाले हैं। नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा ब्रदर्स ने उस वक्त थाईलैंड जाने का प्लान बनाया, जिस वक्त क्लब में भीषण आग लगी हुई थी और लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही थी। थाईलैंड के लिए फ्लाइट टिकट भी बुक कर ली। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि लूथरा बंधुओं ने 7 दिसंबर की सुबह 1:17 बजे मेकमाईट्रिप (MMT) ट्रैवल प्लेटफॉर्म पर लॉग इन किया था, जबकि गोवा पुलिस और अग्निशमन सेवाएं अरपोरा स्थित नाइट क्लब में बचाव काम में लगी हुई थीं। कुछ घंटों बाद, इमिग्रेशन रिकॉर्ड से पता चलता है कि दोनों ने सुबह 5:30 बजे दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट 6E 1073 में टिकट बुक कर फुकेट के लिए रवाना हो गए।

परिवार की दलील—यात्रा पहले से प्लान थी
अदालत में लूथरा परिवार का दावा है कि यह यात्रा अचानक नहीं थी, बल्कि पहले से तय थी। उनके वकील ने बताया कि सौरभ 6 दिसंबर को काम और नए रेस्टोरेंट लोकेशन देखने के लिए थाईलैंड गए थे। परिवार का कहना है कि दोनों भाई देश वापस आना चाहते हैं, लेकिन बिना गिरफ्तारी के सुरक्षा चाहते हैं।

हाईलेवल बैठक में सीएम का सख्त आदेश

राज्य के मुख्यमंत्री ने पर्यटन मंत्री रोहन खाउटे, मुख्य सचिव, DGP, नॉर्थ व साउथ गोवा कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में क्लब, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम और अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों के संचालन में पालन किए जाने वाले डूज़ और डोंट्स पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री ने हादसे में जान गंवाने वालों की श्रद्धांजलि में दो मिनट का मौन रखकर सम्मान अर्पित किया।

नॉर्थ गोवा में पटाखों पर रोक

भारत के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर नॉर्थ गोवा में नाइटक्लब, बार, होटल, रिसॉर्ट, बीच शैक, इवेंट वेन्यू और मनोरंजन स्थलों के अंदर: आतिशबाज़ी, स्पार्कलर्स, पायरोटेक्निक इफेक्ट्सफ्लेम थ्रोअर उपकरण, स्मोक जनरेटर और अन्य अग्नि/धुआं उत्पन्न करने वाले उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 10 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो गया है। पुलिस ने पुष्टि की है कि आगकांड से संबंधित तकनीकी जांच, गवाहों के बयान और जिम्मेदार अधिकारियों/प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

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