Punjab News : पंजाब में दिव्यांग लोगों को नेशनल हाईवे पर लगने वाले टोल में 100% की छूट मिलेगी. यह घोषणा सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने की है. बलजीत कौर ने कहा- दिव्यांगजनों के नाम पर रजिस्टर्ड व्हीकल (मोटर व्हीकल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड) को नेशनल हाईवे पर टोल में 100 प्रतिशत रियायत दी है. दिव्यांगजनों को अपने व्हीकल के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मलकियत दिव्यांगजन के तौर पर दर्ज करवानी होगी.

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि कोई भी दिव्यांगजन अपने नए या पुराने व्हीकल की मलकियत दिव्यांगजन के तौर पर परिवहन विभाग में आवेदन पत्र देकर रजिस्टर्ड करवा सकता है. उन्होंने कहा कि इसका लाभ लेने के लिए संबंधित आवेदकों को छूट वाला स्पेशल फास्ट टैग लेना पड़ेगा. इस संबंध में उनको https://exemptedfastag.nhai.org/exemptedfastag वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर्ड करना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन फॉर्म भरकर सक्षम अथॉरिटी की तरफ से छूट वाला फास्ट टैग जारी किया जाएगा, जोकि दिव्यांगजनों को अपने व्हीकल पर लगाना पड़ेगा.

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इस संबंध में जारी नियमों की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट https://sswcd.punjab.gov.in/ पर उपलब्ध है. इसके अलावा अगर दिव्यांगजनों को इस सुविधा का लाभ लेने में कोई मुश्किल पेश आती है तो वह अपने जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा अफसर या संबंधित ब्लॉक के बाल विकास प्रोजेक्ट अफसर के दफ्तर में संपर्क कर सकते हैं.