भोपाल. तपा देने वाली गर्मी में भी काले कोट पहनकर न्यायालय में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के लिए खुशखबरी है.अधिवक्ताओं को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गर्मी के चलते काले कोट पहनने से छूट दे दी. इस आदेश के बाद वकील 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक यानी 3 महीने बिना काला कोर्ट पहने अदालतों में आ सकेंगे और अपने मुवकिल के केस की पैरवी कर सकेंगे.

हालांकि उच्च न्यायालय के वकीलों को ये छूट नहीं दी गई है, लेकिन अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों में बगैर कोट पहने अधिवक्ता पैरवी कर सकेंगे. इस फैसले से प्रदेश के लगभग एक लाख वकीलों को लाभ मिलेगा.

गौरतलब है गर्मी ने प्रदेश में असर दिखाना शुरू कर दिया है. तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है. और ऐसे में अधिवक्ताओं को काला कोट पहनकर मुवकिल के केस की पैरवी करने में दिक्कत हो रही थी. गर्मी के कारण इन अधिवक्ताओं की हालत खराब थी और उनकी इन्ही परेशानियों को देखते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट अधिवक्ताओं को काला कोट पहने से राहत दी है.

स्टेट बार कौसिंल ऑफ छग ने काला कोट पहनने में छूट दी है, जिससे अधिवक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। क्योंकि तेज गर्मी में भी वकीलों को कोट पहनकर न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता था। गर्मी के चलते अधिवक्ताओं को परेशानी भी होती थी, जिसके कारण ही स्टेट बार कौसिंल ऑफ छग से अधिवक्ताओं ने राहत दिलाने की मांग रखी थी। इस पर एक अप्रैल से 15 जुलाई तक कोट पहनने में छूट दी गई है।