EPFO News: अगर आपका ईपीएफओ में खाता है तो यह खबर आपके लिए है. ईपीएफओ खाताधारकों को बिना कोई प्रीमियम चुकाए 7 लाख रुपये की बीमा सुविधा मिलती है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी सदस्य इस सुविधा का लाभ उठाने के पात्र हैं. इस बीमा सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है. ईपीएफओ सदस्य की अकाल मृत्यु के मामले में, नामांकित व्यक्ति बीमा के लिए दावा कर सकता है. जानिए इस सुविधा से जुड़े नियम.

ईपीएफओ सदस्य की मृत्यु के बाद बीमित राशि का भुगतान किया जाता है. नामांकित व्यक्ति या उत्तराधिकारी बीमा राशि का दावा कर सकते हैं. इस योजना के तहत न्यूनतम बीमित राशि 2.5 लाख रुपये और अधिकतम 7 लाख रुपये है. राशि सीधे नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते में जमा की जाती है.

सम एश्योर्ड कैसे निर्धारित किया जाता है?

बीमित राशि की गणना मृत कर्मचारी के पिछले 12 महीनों के वेतन के आधार पर की जाती है. बीमित राशि अर्जित मूल वेतन का 35 गुना है. इसकी अधिकतम सीमा 7 लाख रुपए है. पहले बीमा की अधिकतम सीमा 6 लाख रुपए थी, लेकिन सरकार ने इसमें 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी की है.

बढ़ी हुई पेंशन के संबंध में नियम

केंद्र सरकार ने बढ़ी हुई पेंशन को लेकर नए नियम का ऐलान किया है. कर्मचारी पेंशन योजना में सरकार 15,000 रुपये तक मूल वेतन का 1.6% सब्सिडी के माध्यम से देती है. ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजना में कंपनी मूल वेतन का 12 फीसदी योगदान करती है.

कंपनी का 8.33 फीसदी योगदान ईपीएस में और बाकी 3.67 फीसदी ईपीएफओ में जमा होता है. ईपीएफओ सदस्य जो बढ़ी हुई पेंशन चाहते हैं, वे इस विकल्प को चुन सकते हैं. कर्मचारियों के मूल वेतन से कोई राशि नहीं काटी जाएगी.