गोरखपुर. सपा सांसद राम भुआल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है. फर्जी शस्त्र लाइसेंस के केस में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया है. रामभुआल को कोर्ट में पेश करने के लिए SSP को पत्र लिखा गया है. जनवरी 2020 को असलहा बाबू ने केस दर्ज कराया था. आरोप है कि सांसद ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर DBL गन का उपयोग किया था.

जिला मजिस्ट्रेट के 25 जनवरी 2020 के आदेश के मुताबिक वादी सुनील कुमार गुप्ता आयुध लिपिक ने केस दर्ज कराया था. आरोप है कि रामभुआल निषाद फर्जी दस्तावेज के जरिए लाइसेंस संख्या 3912 पर डबल बैरल ब्रिच लोडिंग गन (डीबीबीएल) का उपयोग कर रहे हैं.

इसे भी पढ़ें : अब्बास अंसारी को बड़ा झटका, हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा बरकरार

शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह लाइसेंस 19 जुलाई 1996 को बेचू यादव पुत्र महेंद्र यादव निवासी मुंडेरा बाबू थाना बड़हलगंज के नाम से जारी हुआ है. जिसकी मृत्यु हो चुकी है. इस मामले में विवेचक की ओर से आरोप पत्र न्यायालय में भेजा गया. कोर्ट ने इस संबंध में पहले भी कई बार आरोपी के नाम गैर जमानती वारंट जारी किया है. लेकिन वह न्यायालय के सामने पेश नहीं हो रहे थे. अब अदालत ने सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर एसएसपी को भी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराते हुए पत्र लिखा है.