हेमंत शर्मा, इंदौर. कोरोना संक्रमण काल में लोगों को राहत देने के बजाए कमाई का जरिया बनाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त हो गया है. प्रशासन ने शहर के मेडिकल स्टोर्स में निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर दवा बेचने की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई की थी. कार्रवाई के बाद लोगों को निर्धारित मूल्य पर ही दवाइयां मिल रही है. अब इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने शव वाहन चालकों पर भी नकेल कसी है. शव वाहन चालकों के लिए शासन ने स्थनीय स्तर और बाहर ले जाने के लिए राशि निर्धारित कर दी है.

शव वाहन चालक वसूल रहे थे मनमानी पैसे
बता दें कि कोरोना मृतकों के शव ले जाने में शव वाहन चालक मनमानी राशि वसूल रहे थे. इस मुद्दे को मीडिया ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित कर शासन-प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया था. खबर प्रकाशन के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. कलेक्टर मनीष सिंह ने शव वाहन चालकों को निर्धारित राशि लेने के लिए सीधी भाषा में समझा दिया है. अन्यथा की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

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लोकल में 400 रुपये से अधिक राशि नहीं ले सकेंगे

उन्होंने कोविड और नॉन कोविड शव को इंदौर लोकल में ले जाने के रेट तय कर दिए है. इंदौर लोकल में 400 रुपये से अधिक राशि नहीं ले सकेंगे. इसी तरह शहर से बाहर ले जाने के लिए दर निर्धारित किए गए हैं. इसके पहले शव वाहन चालक एक शव के लिए दो से चार हजार तक राशि ले रहे थे. अधिक राशि लेने की शिकायत पर जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी.

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