नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश सरकार (UP Govt) ने शराब पर दो फीसदी ‘गौ कल्याण उपकर’ (Cow Welfare Cess) लगाने का फैसला किया है. इसके साथ ही अनाश्रित गायों के लिए स्थानीय निकाय को 100 करोड़ रुपए दे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पांच प्रस्तावों पर मुहर लगी. सबसे अहम फैसला यह है कि गायों के आश्रय स्थलों के वित्तीय प्रबंधन के लिए आबकारी विभाग शराब पर दो प्रतिशत ‘गौ कल्याण उपकर’ लगाएगा. सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के मुताबिक, आवारा गौवंश की समस्या के समाधान के लिए कदम उठाया गया है. हर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम 1000 निराश्रित पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनेंगे. इसके लिए मनरेगा के माध्यम से ग्राम पंचायत, विधायक, सांसद निधि से निर्माण कराया जाएगा. 100 करोड़ रुपये स्थानीय निकाय को सरकार ने दिए हैं.
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गायों के संरक्षण को लेकर हमेशा मुखर रहने वाली उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब इनके संरक्षण के लिए नई योजना बनाई है. इस योजना के तहत योगी सरकार प्रदेश के सभी नगर निकायों तथा गांवों में अस्थायी गौशाला खोलेगी. इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है. नए प्रस्ताव के अनुसार, गायों के संरक्षण के लिए प्रदेश की योगी सरकार शराब और राज्य के टोलों पर 0.5 फीसदी का अतिरिक्त उपकर लगाएगी. साथ ही सरकार ने उत्पाद शुल्क पर दो फीसदी का उपकर लगाया है.
गोकशी रोकने में मिलेगी मदद
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई. सरकार के प्रवक्ता एवं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सरकार ने नगर निकाय के साथ ही गांव में भी अस्थाई गोशाला खोलने का निर्णय लिया है. सभी निकाय के साथ ग्राम, क्षेत्र, जिला पंचायत, नगरपालिका, नगर पंचायत और नगर निगमों में आस्थाई गोशाला खोली जाएंगी. सरकार ने आवारा गोवंश की समस्या के समाधान के लिए कदम उठाया गया है. सरकार की प्रतिबद्धता साफ है कि गोकशी नहीं होने दी जाएगी और आवारा पशुओं का नियमन किया जाएगा.
ग्राम पंचायतों में बनेंगे गोसंरक्षण सदन
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी जमीन उपलब्ध होने पर गोसरंक्षण सदन बनेंगे. इसके लिए मनरेगा के माध्यम से ग्राम पंचायत, विधायक, सांसद निधि से निर्माण कराया जाएगा. सरकार ने इसके लिए स्थानीय निकाय को 100 करोड़ रुपया दिया है. जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम 1000 निराश्रित पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनेगा. इसके वितीय प्रबंधन के लिए आबकारी विभाग दो फीसदी गोकल्याण सेस लगाएगा. इसके साथ ही यूपीडा, निर्माण निगम, यूपीएसआईडीसी व सेतु नगम समेत अन्य लाभकारी संस्थान अपने लाभ का 0.5 फीसदी गोकल्याण के लिओ देंगे. वहीं मंडी परिषद भी अपने लाभ का दो फीसदी इस मद में देगी. शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि राज्य में किसी भी कीमत पर गोहत्या की अनुमति नहीं दी जाएगी. ये अस्थायी आश्रय गृह गायों, बैलों तथा अन्य जानवरों की देखभाल करेंगे.