नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले सोमवार 11 मार्च को भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)-2019 को लागू करने की घोषणा की थी. इसके बाद आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक वेब पोर्टल (http://indiancitizenshiponline.nic.in) लॉन्च किया है. इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 6 अल्पसंख्यक अब भारतीय नागरिकता के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे.

बता दें कि केंद्र के इस कदम के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का रास्ता साफ हो गया है. इस कानून में 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाईयों को शामिल किया गया है. और मुस्लिम शरणार्थियों को CAA कानून से बाहर रखा गया है.

जानिए कैसे करें अप्लाई –

  • सबसे पहले indiancitizenshiponline.nic.in पोर्टल पर जाएं
  • अब नीचे स्क्रॉल करें और Click to submit appication for indian citizenship Under CAA, 2019 लिखे बॉक्स पर क्लिक करें
  • अब आप एक नए पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे
  • यहां आपको ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर एंटर करना होगा
  • इसके बाद बॉक्स में दिख रहे Captcha कोड को एटंर करें
  • Continue बटन पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर किए गए मोबाइल और ईमेल आईडी पर OTP आएगा
  • इसके बाद स्क्रीन पर दिए जाने वाले दिशा-निर्देशों को फॉलो करें

CAA के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

नए नियमों के मुताबिक, भारत की नागरिकता लेने के लिए सिर्फ दो डॉक्यूमेंटस जमा करने होंगे. भारत की नागरिकता लेने के लिए आवेदक के चरित्र के बारे में हलफनामा देना होगा. आवेदक को संविधान की आठवीं अनुसूचि में दी गई भाषाओं में से किसी एक का ज्ञान होना जरूरी है. बता दें कि गृह मंत्रालय मोबाइल फोन के माध्यम से भी इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए जल्द ही ‘CAA-2019’ नाम से एक मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च करने जा रहा है.

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