कुमार इंदर, जबलपुर। दूध में मिलावट करने वालों की खैर नहीं हैं। बगैर लाइसेंस दूध बेचने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। जबलपुर हाईकोर्ट में दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ब्यौरा पेश किया गया है। सरकार ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड पेश किया। इस दौरान बताया कि बीते 3 सालों में 200 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 

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दरअसल मध्य प्रदेश के जबलपुर में दूध में मिलावट के मामले लगातार सामने आ रहे थे। जिसके बाद नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने  याचिका दायर की थी। मंच के डॉक्टर पी जी नाजपांडे ने साल 2017 में  हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसमें जबलपुर समेत पूरे मध्यप्रदेश में दूध में मिलावट कर लोगों की जान से खेलने की बात कही गई थी।  

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सरकार ने पिछले 5 साल में हुई कार्रवाई का कोर्ट में ब्योरा पेश किया। सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि पिछले 3 साल में 200 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही वचन पत्र भी दिया गया है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। न्यायालय ने यह शपथ पत्र रिकॉर्ड में लेते हुए हाईकोर्ट ने याचिका निराकृत कर दी। 

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