दिल्ली। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए डिजिटल मीडिया को मान्यता दे दी है। अब डिजिटल मीडिया भी मेनस्ट्रीम मीडिया का हिस्सा होगी।
अब न्यूज वेबसाइट भी सरकारी विज्ञापन पा सकेंगी। इसके साथ ही सरकार ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही डिजिटल न्यूज प्लेटफार्म को अपने लिए नियम तय करने के लिए सेल्फ रेगुलेटरी अथारिटी बनाने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही डिजिटल न्यूज मीडिया में 26 फीसदी के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानि एफडीआई की राह भी खोल दी है।
केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि 18 सितंबर, 2019 को केंद्र द्वारा डिजिटल न्यूज मीडिया को 26 फीसदी एफडीआई की इजाजत दी गई थी। इसको ध्यान में रखकर डिजिटल प्लेटफार्मों को प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मिलने वाली सुविधाएं देने का फैसला किया गया है। अब डिजिटल न्यूज प्लेटफार्म भी सरकारी विज्ञापन पा सकेंगे। उनके कर्मचारियों को पीआईबी की मान्यता मिलेगी। न्यूज वेबसाइट के कर्मचारी भी प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मचारियों को मिलने वाली सरकारी सुविधाएं ले सकेंगे। किसी भी डिजिटल न्यूज प्लेटफार्म को अधिकतम 26 फीसदी एफडीआई लेने की अनुमति मिलेगी और इन प्लेटफार्म की कंपनियों भारत में ही पंजीकृत होनी चाहिए।