Government Scheme: केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें सरकार वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश सरकार भी ऐसी ही एक बेहतरीन योजना चलाती है. इस योजना के तहत आपको 50000 रुपये नकद मिलते हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार राज्य की कमान संभालने के बाद बेटियों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक के बाद एक महत्वपूर्ण फैसले लिए।

ऐसे में बेटी के जन्म के बाद उसके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए राज्य में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन्हीं योजनाओं में से एक है भाग्यलक्ष्मी योजना।

योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य बालिका के जन्म के बाद उसके पालन-पोषण और शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत बालिका के जन्म पर उसके पालन-पोषण और शिक्षा के लिए माता-पिता को वित्तीय सहायता दी जाती है।

इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और लड़कियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाना है। भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत कन्या के जन्म पर उसके माता-पिता को 50,000 रुपये का बांड दिया जाता है। जन्म के समय मिलने वाला यह बॉन्ड 21 साल में मैच्योर होता है, जिसमें 2 लाख रुपये तक की छूट मिलती है. उत्तर प्रदेश सरकार ने भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में की थी।

इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।
इस योजना के तहत बालिका की शादी 18 वर्ष से पहले नहीं होनी चाहिए।
जन्म के समय बालिका का आंगनवाड़ी केंद्र में नामांकन कराना आवश्यक है।
31 मार्च 2006 के बाद बीपीएल परिवारों में जन्मी सभी लड़कियां इसका लाभ उठा सकती हैं।
एक परिवार की केवल दो बेटियों को ही पैसा मिलेगा।

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

माता-पिता का आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
माता-पिता की पासपोर्ट साइज फोटो
बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
बैंक पासबुक की फोटोकॉपी

इस योजना से जुड़ने के लिए आप महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट wcd.nic.in पर जाएं और भाग्यलक्ष्मी योजना 2023 डाउनलोड ऑनलाइन फॉर्म लिंक पर क्लिक करें। उस फॉर्म को भरकर नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर जमा कर दें।

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