रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की कालावधि में वृद्धि किए जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है. इसके अनुसार विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की कालावधि 31 दिसंबर 2021 को संशोधित करते हुए 31 दिसंबर 2023 तक वृद्धि की गई है.
राज्यपाल ने संभाग स्तर पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए भर्ती नियमों को शिथिल संबंधी अधिसूचना का अनुमोदन किया. राज्यपाल अनुसुईया उइके ने संविधान की 5वीं अनुसूची के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों में संभाग स्तरीय तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए भर्ती नियमों को शिथिल संबंधी अधिसूचना का अनुमोदन कर दिया है. उक्त अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए अनुसूचित क्षेत्र के संबंधित संभाग के स्थानीय निवासी भर्ती हेतु पात्र होंगे.
राज्यपाल ने अनुसूचित क्षेत्रों में जिला संवर्ग में भर्ती नियमों संबंधी अधिसूचना का अनुमोदन किया. राज्यपाल अनुसुईया उइके ने संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों में संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए भर्ती नियमों में किए गए प्रावधान की प्रवृत्ति की कालावधि 31 दिसंबर 2021 को 31 दिसंबर 2023 तक वृद्धि किये जाने संबंधी अधिसूचना का अनुमोदन कर दिया है.
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