allahabad high court
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी सरकार मांसाहारियों से मांसाहार का हक़ नहीं छीन सकती है. कोर्ट ने ये बात नई बीजेपी सरकार द्वारा अवैध बूचड़खाने पर सख्ती बरतने के बाद कही है.

कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो इस समस्या का समाधान 17 जुलाई तक करे.  कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि मीट कारोबारियों को नए लाइसेंस दें और पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण करे. इस मामले में जानकारी 17 जुलाई तक मंगाई गई है.