चंडीगढ़. एसबीएस नगर जिले की अनाज मंडियों में मजदूरी और ढुलाई के ठेके अधिक रेटों पर अलाट करने संबंधी एक केस में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, पंजाब के डिप्टी डायरेक्टर मुलजिम आरके सिंगला को सीजेएम एस.बी.एस. नगर की अदालत ने भगौड़ा करार दे दिया है.

इससे पहले उक्त मुलजिम राकेश कुमार सिंगला को लुधियाना की अनाज मंडियों में विजीलैंस ब्यूरो की तरफ से अनाज की ढुलाई के घोटाले संबंधी दर्ज केस में लुधियाना अदालत द्वारा भगौड़ा घोषित किया जा चुका है.

विजीलैंस के प्रवक्ता ने बताया कि आरके सिंगला, पूर्व खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री भारत भूषण आशु और ठेकेदारों समेत 7 मुलजिमों के खिलाफ विजीलैंस के थाना जालंधर रेंज में केस दर्ज है. उन्होंने बताया कि उक्त मुलजिम सिंगला ने पूर्व मंत्री और विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके रिश्वत लेकर ठेकेदारों को बड़ी कीमतों पर टैंडर दिए थे.

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान यह भी सामने आया कि ठेकेदारों ने मंडियों से गोदामों तक अनाज की ढुलाई के लिए ट्रैक्टर, हारवैस्टर कम्बाइनें, दो पहिया वाहनों आदि के रजिस्ट्रेशन नंबर देकर जाली दस्तावेज जमा करवाए हैं. प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में 7 मुलजिमों में से ठेकेदार तेलू राम, भारत भूषण आशु और उनके निजी सचिव मीनू मल्होत्रा का चालान समर्थ अदालत में पेश किया जा चुका है. बताने योग्य है कि जिला खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण कंट्रोलर राकेश भास्कर का देहांत हो चुका है.