नई दिल्ली. निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने को लेकर अब केंद्र सरकार सख्त हो गई है.  केंद्र सरकार अब इस पर निगरानी रखने के लिए नया नियम बनाएगी. हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा ही नियम बनाया था. जो कि काफी सफल रहा. यूपी में सभी निजी स्कूलों समेत अल्पसंख्यकों स्कूलों को पर ये नियम लागू किया गया है. जिससे अभिभावकों को अब बड़ी राहत मिल सकती है.

अधिकारियों के मुताबिक केंद्र नया नियम लाने के पहले सभी स्टेकहोल्डर्स से बात कर रही ताकि सभी की सहमति हो सके. केंद्र सरकार का मानना है कि राज्यों को फीस को नियंत्रित करना होगा क्योंकि स्कूल उनके पास रजिस्टर होते हैं. केंद्र सरकार इस पर आंतरिक चर्चा कर रही है. राज्य, स्टेकहोल्डर्स सभी से इस पर सहमति के लिए बात चल रही है.

5-7 फीसदी बढ़ा सकेंगे फीस 

अप्रैल में यूपी सरकार ने निजी स्कूलों की मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने को लेकर नियम बनाया था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी. जिसमें स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय विधेयक मसौदे को मंजूरी दी थी. उस मसौदे के मुताबिक प्राइवेट स्कूल अब ज्यादा से ज्यादा 5-7 फीसदी फीस ही बढ़ा सकेंगे. स्कूलों में हर साल ड्रेस को लेकर भी पैसे लेते है अब वो भी बंद हो सकता है.

एक साथ नहीं ले सकते पूरी फीस

नियम के मुताबिक निजी स्कूल पूरी फीस एकसाथ नहीं ले सकते. यूपी सरकार का नियम सारे निजी स्कूल, अल्पसंख्यक स्कूलों, सीबीएसई के अतंगर्त आने वाली स्कूलें सीआईएससीई और यूपी बोर्ड पर लागू होता है. इससे पहले गुजरात विधानसभा ने भी शुल्क विनियमन अधिनियम पारित किया था. महाराष्ट्र में पहले से ही ऐसे नियम हैं.