कर्ण मिश्रा,ग्वालियर। मध्य प्रदेश पुलिस की एक बार फिर बड़ी किरकिरी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में हुई है. ड्रग्स की जगह यूरिया निकलने के मामले में आज ग्वालियर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने ड्रग्स केस में जेल में बंद तीन आरोपी ह्रदेश कुशवाह, सुरेंद्र दांगी और मुकेश दांगी को एक एक रुपए के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. साथ ही MP के DGP को जेल में रहे तीनों बेगुनाह आरोपियों को 10- 10 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं.
दरअसल 7 आरोपियों को 6 सितंबर 2022 को ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ओर मुरार थाना पुलिस ने 760 ग्राम ड्रग्स के साथ पकड़ा था. तब से आरोपी ग्वालियर की सेंट्रल जेल में बंद थे. इसमें एक आरोपी मोहित तिवारी को भी 28 अप्रैल को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने जमानत दी थी. कोर्ट ने जमानत से पहले आरोपियों के पास बरामद हुए ड्रग्स की FSL रिपोर्ट तलब की थी. FSL जांच में पुलिस द्वारा बरामद ड्रग्स यूरिया सबित हुई थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने ग्वालियर पुलिस को जमकर फटकार लगाई है.
जिन पुलिस अफसरों ने ये कार्रवाई की थी, उनकी जांच रिपोर्ट 2 महीने में पेश करने के आदेश DGP को दिए है. बता दें कि 6 सितंबर 2022 को ग्वालियर के मुरार और क्राइम ब्रांच पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया था. जिसमें एमडीएमए ड्रग की बड़ी खेप पकड़ी थी. पुलिस ने ड्रग की खेप महाराष्ट्र और गोवा के सीमावर्ती इलाके से झांसी के एक बिचौलिए द्वारा लाना बताया गया था. साथ ही इसे सप्लाई करने वाले में दतिया के 5 तस्करों की अहम भूमिका बताई थी.
पुलिस द्वारा पकड़े गए 7 आरोपियों में एक महिला भी शामिल थी. इनके पास से 760 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स सहित दो देशी तमंचे और सात जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे. पुलिस की कहानी थी कि पकड़े गए आरोपी ड्रग को अमूमन युवाओं की पार्टी में सप्लाई करते थे. जिसे कॉलेज के लड़के लड़कियां बड़ी संख्या में कंज्यूम करते हैं.
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