रामकुमार यादव, अंबिकापुर। कोरोना वायरस के खतरे के बीच बेटे के शादी की पार्टी देना पिता को भारी पड़ गया. पिता के साथ पुलिस ने होटल मालिक पर विभिन्न धाराओं के उल्लंधन का मामला बनाकर अपराध पंजीबद्ध कर लिया है.
बता दें कि रविवार को इरफ़ान सिद्दीकी ने शासन-प्रशासन के तमाम प्रतिबंधों को धत्ता बताते हुए अपने बेटे की शादी की पार्टी शहर के होटल ग्रैंड बसंत में आयोजित की थी. पुलिस को पार्टी की जानकारी होने पर इरफान सिद्दीकी के अलावा होटल मालिक केके अग्रवाल व अन्य लोगों पर महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 व धारा 188, 269 270 के तहत अपराध कायम किया गया. इसके अलावा शहर में लगे धारा 144 का उल्लंघन करने पर भी इन पर मामला दर्ज किया गया है.