Rajkot TRP Game Zone Fire: गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेम जोन अग्निकांड में अबतक 12 बच्चों समेत 28 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। इस मामले को गुजरात हाई कोर्ट ( Gujarat High Court) ने स्वतः संज्ञान लिया है। मामले की रविवार को हाईकोर्ट की स्पेशल ब्रांच में सुनवाई हुई। जस्टिस बीरेन वैष्णव और देवेन देसाई की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह मानव निर्मित आपदा है। इस दौरान कोर्ट ने राजकोट नगर निगम (Rajkot Municipal Corporation) से तीखे सवाल भी पूछे। कोर्ट ने कल राज्य सरकार के साथ ही सभी नगर निगमों को तलब किया है।

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कोर्ट ने कहा कि गेमिंग जोन के निर्माण और संचालन के लिए नियमों को ताक पर रखा गया। नगर निगम के बिना नओसी दिए गेम जोन का संचान कैसे शुरू किया गया। निगम को ये बताना होगा कि कानून के किस प्रावधान के तहत इस गेमिंग जोन को संचालित करने की अनुमति दी गई थी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि निगम ये जानकारी एक दिन में मुहैया कराए।

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साथ ही कोर्ट ने कहा कि अहमदाबाद में सिंधुभवन रोड, सरदार पटेल रिंग रोड और एसजी हाईवे पर गेमिंग जोन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं। इसके लिए अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट नगर निगम से स्पष्टीकरण मांगा है।  

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हादसे की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया

इधर हादसे की जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से पांच सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) राधिका भराई के मुताबिक, अधिकतर शव पूरी तरह से झुलस गए हैं, जिनकी पहचान करना मुश्किल है। राज्य सरकार मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये का मुआवजा देगी।

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गेम जोन के पार्टनर-मैनेजर हिरासत में

राजकोट अग्निकांड के बाद पुलिस भी लगातार एक्शन में नजर आ रही है। टीआरपी गेम जोन के मैनेजर नितिन जैन और इसके एक पार्टनर युवराज सिंह सोलंकी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इन्हें शनिवार देर रात हिरासत में लिया गया।

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बिना NOC लिए चल रहा था गेमिंग जोन

गेमिंग जोन में आग लगने की घटना के बारे में जानकारी देते हुए कलेक्टर ने कहा कि शुरुआती जांच में आग लगने की वजह इलेक्ट्रिक कारण बताए जा रहे हैं। हालांकि, आग लगने के मुख्य कारण का अभी पता नहीं चला है। साथ ही सामने आया है कि इस गेमिंग जोन को फायर विभाग की ओर से NOC नहीं मिली थी। NOC के लिए कभी कोई एप्लीकेशन ही नहीं किया था।

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