अहमदाबाद। गुजरात के वडगाम से विधायक जिग्नेश मेवानी को महेसाणा कोर्ट ने तीन महीने की सजा सुनाई है. इसके साथ एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. सजा केवल जिग्नेश मेवानी को नहीं बल्कि उनके साथ एनसीपी नेता रेशमा पटेल, सुबोध परमार सहित 12 लोगों को सजा सुनाई गई है.

अदालत ने पांच साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है. आरोपियों ने साल 2017 में बिना इजाजत आजादी कूच रैली की थी. विधायक जिग्नेश मेवानी, एनसीपी नेता रेशमा पटेल, सुबोध परमार पर रैली कर सरकारी नोटिफिकेशन का उल्लंघन करने का आरोप लगा था. रैली ऊना में दलितों की पिटाई का मामला सामने आने के बाद 12 जुलाई 2017 को ‘आजादू कूच’ नाम से मेहसाणा के पास बनासकांठा में आंदोलन किया गया था.

बता दें कि जिग्नेश मेवानी करीबन महीने भर से सुर्खियों में बने हुए हैं. इसके पहले.मेवानी को प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित ट्वीट करने पर असम पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया था. मामले में कोकराझार कोर्ट से जिग्नेश मेवानी को जमानत मिल गई थी. लेकिन उनके जेल से निकलने से पहले ही पुलिस ने जिग्नेश को दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया था.बाद में मेवानी को इस केस में भी जमानत मिल गई थी.

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