रायपुर. नगर पालिक निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी रायपुर निगम क्षेत्र के समस्त 70 वार्डों में स्थित सभी पशु वध गृहों, समस्त मांस-मटन विक्रय केन्द्रों को शत-प्रतिशत रूप से गुरु घासीदास जयंती 18 दिसम्बर के पावन अवसर पर बंद रखने एवं मांस-मटन विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है. इस आदेश का उल्लंघन करने पर नगर निगम प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तत्काल मांस- मटन जब्त करके संबंधित दुकानदार व व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी एके हलदार ने निगम के समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारियों एवं जोन स्वच्छता निरीक्षकों को गुरु घासीदास जयंती 18 दिसम्बर 2019 के पावन अवसर पर अपने-अपने क्षेत्रों में दिनभर सतत पर्यवेक्षण कर प्रतिबंध आदेश का पूर्ण व्यवहारिक परिपालन कड़ाई के साथ करवाने के आदेश दिए हैं.

नगर निगम आयुक्त शिव अनंत तायल ने चेतावनी दी है कि यदि गुरु घासीदास जयंती पर रायपुर निगम क्षेत्र में कही भी प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की कोई भी दुकान खुली मिली तो उक्त क्षेत्र से संबंधित जोन कमिश्नर एवं जोन स्वास्थ्य अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.