कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। जिला कोर्ट ने तेजाब हमले के आरोपी की जमानत याचिका को खारिज किया है। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और समाज मे इस तरह के कृत्य पर रोक लगाने के प्रति यह सख्त रुख दिखाया। ग्वालियर जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज ने तेजाब फेंकने के आरोपी मनोज पटवार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 

पूरे मामले पर गौर किया जाए तो 12 जून 2023 को फरियादी अनिल शाक्य के साथ पुरानी रंजिश के चलते मारपीट औऱ तेजाब जैसे पदार्थ से हमला की जाने की रिपोर्ट कंपू थाने में दर्ज की गई थी। फरियादी ने आरोप लगाया था कि मनोज पटवार ने शीशी में भरा तेजाब उसके ऊपर फेंका, जिससे उसके दाहिने हाथ की खाल जल गई, मेडिकल रिपोर्ट में भी चोट का कारण तेजाब जैसा तरल पदार्थ होना पाया गया। 

आरोपित को 21 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। विशेष लोक अभियोजक ने आरोपी की जमानत आवेदन का विरोध किया,न्यायालय ने भी अपराध की गंभीरता, धारा 326-ए के तहत न्यूनतम 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक के प्रविधान और सबूतों को देखते हुए आरोपी को जमानत देने से इन्कार करते हुए उसले आवेदन को खारिज कर दिया।

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